अनुच्छेद 33 · इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर उनके लागू होने में रूपांतरित करने की संसद की शक्ति
1 [33. संसद की इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने के संबंध में संशोधित करने की शक्ति]
संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी अधिकार, निम्नलिखित मामलों में किस हद तक लागू होगा—
(क) सशस्त्र बलों के सदस्य; या
(ख) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बलों के सदस्य; या
(ग) राज्य द्वारा खुफिया या प्रति-खुफिया उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति; या
(घ) खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उससे संबंधित किसी भी कार्य में कार्यरत व्यक्ति।
उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →