अनुच्छेद 346भाग XVIIB · राजभाषा (अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ)

अनुच्छेद 346 · एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा