अनुच्छेद 346भाग XVIIB · राजभाषा (अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ)
अनुच्छेद 346 · एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
संघ में आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उस समय उपयोग हेतु अधिकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार की आधिकारिक भाषा होगी।
बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हों कि हिंदी भाषा उन राज्यों के बीच संचार की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, तो उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।
