अनुच्छेद 98भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 98 · संसद का सचिवालय
(1) संसद के प्रत्येक सदन में अलग-अलग सचिवीय कर्मचारी होंगे:
बशर्ते कि इस खंड में किसी भी बात को संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के सृजन को रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा।
(2) संसद विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित कर सकती है।
(3) जब तक संसद द्वारा खंड (2) के अधीन प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य परिषद के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद, लोक सभा या राज्य परिषद के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है, और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।
