अनुच्छेद 243Hभाग IXA · पंचायतें
अनुच्छेद 243H · पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां
किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,—
(क) पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करना;
(ख) पंचायत को ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपना जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन लगाए और वसूल किए जाते हैं;
(ग) राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को ऐसी अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान करना; और
(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को जमा करने के लिए तथा उसमें से ऐसे धन की निकासी के लिए, जैसा कि विधि में निर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे कोषों के गठन का प्रावधान करना।
