अनुच्छेद 321भाग XIVB · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अध्याय 2.— लोक सेवा आयोग)
अनुच्छेद 321 · लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
संसद द्वारा या, जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम, संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और साथ ही किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन का प्रावधान कर सकता है।
