अनुच्छेद 395भाग XXII · संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, [हिंदी में प्राधिकृत पाठ] और निरसन
अनुच्छेद 395 · निरसन
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935, तथा बाद वाले अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले सभी अधिनियम, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1949 को छोड़कर, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।
