अनुच्छेद 154भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 154 · राज्य की कार्यपालिका शक्ति
(1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा।
(2) इस अनुच्छेद में कोई बात नहीं होगी—
(क) किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित माना जाएगा; या
(ख) संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।
