अनुच्छेद 243ZKभाग IXC · सहकारी समितियां
अनुच्छेद 243ZK · बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन
(1) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के नव निर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर तुरंत पदभार ग्रहण कर लें।
(2) सहकारी समिति के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ऐसे प्राधिकरण या निकाय में निहित होगा, जैसा कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाए:
बशर्ते कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, ऐसे चुनावों के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का प्रावधान कर सकता है।
