अनुच्छेद 78भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 78 · राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि—
(क) संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान संबंधी प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करना;
(ख) संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी और विधायी प्रस्तावों को प्रस्तुत करना, जैसा कि राष्ट्रपति मांग सकते हैं; और
(ग) यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहें, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ कोई ऐसा मामला प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
