अनुच्छेद 201भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 201 · विचार के लिए आरक्षित विधेयक
जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अपनी सहमति की घोषणा करेंगे या उस पर अपनी सहमति रोकेंगे:
बशर्ते कि, यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को सदन या, जैसा भी मामला हो, राज्य विधानमंडल के सदनों को अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक में उल्लिखित संदेश के साथ वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं, और जब विधेयक इस प्रकार वापस भेजा जाता है, तो सदन या सदनों को ऐसे संदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर उस पर तदनुसार पुनर्विचार करना होगा, और यदि सदन या सदनों द्वारा इसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।
