अनुच्छेद 169भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 169 · राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
(1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान कर सकती है, यदि राज्य की विधान सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे।
(2) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी भी कानून में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और उसमें ऐसे पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी हो सकते हैं जिन्हें संसद आवश्यक समझे।
(3) उपर्युक्त कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
