अनुच्छेद 81 · लोक सभा का गठन
1 [81. लोक सभा की संरचना.—
(1) 2 [अनुच्छेद 331 3 *** के प्रावधानों के अधीन रहते हुए], लोक सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 4 [पांच सौ तीस सदस्य] से अधिक नहीं; और
(ख) संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 [बीस सदस्य] से अधिक नहीं, जिनका चुनाव संसद द्वारा विधिवत किया जाएगा।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—
(क) लोकसभा में प्रत्येक राज्य को इतनी सीटें आवंटित की जाएंगी कि उन सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, सभी राज्यों के लिए समान हो; और
(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात, जहां तक संभव हो, पूरे राज्य में समान हो।
6. [बशर्ते कि इस खंड के उपखंड (क) के प्रावधान लोकसभा में किसी राज्य को सीटें आवंटित करने के प्रयोजन से तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या छह मिलियन से अधिक न हो।]
(3) इस अनुच्छेद में, “जनसंख्या” अभिव्यक्ति से तात्पर्य पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं:
7 [बशर्ते कि इस खंड में पिछली जनगणना का संदर्भ, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, वर्ष 8 [2026] के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक, 9 [इस प्रकार समझा जाएगा,—
(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए, 1971 की जनगणना के संदर्भ में; और
(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 10 [2001] की जनगणना के संदर्भ में।
