अनुच्छेद 119भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 119 · वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
संसद, वित्तीय कार्यों के समय पर समापन के उद्देश्य से, किसी वित्तीय मामले या भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन हेतु किसी विधेयक के संबंध में संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है, और यदि तथा जहां तक इस प्रकार निर्मित किसी कानून का कोई प्रावधान अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा निर्मित किसी नियम या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश के साथ असंगत है, तो ऐसा प्रावधान प्रभावी होगा।
