अनुच्छेद 143भाग VD · संघ (अध्याय 4 - संघ न्यायपालिका)
अनुच्छेद 143 · राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति
(1) यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो इस प्रकार का और इस प्रकार के सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है, तो वह प्रश्न को उस न्यायालय को विचार के लिए भेज सकता है और न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद जैसा वह उचित समझे, उस पर राष्ट्रपति को अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है।
(2) राष्ट्रपति, अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, उक्त परंतुक में उल्लिखित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को राय हेतु भेज सकता है और सर्वोच्च न्यायालय, उचित सुनवाई के बाद, उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।
