अनुच्छेद 176भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 176 · राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण
(1) विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, राज्यपाल विधान सभा को संबोधित करेगा या, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और विधानमंडल को उसके बुलावे के कारणों की सूचना देगा।
(2) सदन या किसी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा ऐसे संबोधन में संदर्भित मामलों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने का प्रावधान किया जाएगा।
