अनुच्छेद 204 · विनियोग विधेयक
(1) विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अंतर्गत अनुदान दिए जाने के तुरंत बाद, राज्य की समेकित निधि से उन सभी निधियों के विनियोजन हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं—
(क) विधानसभा द्वारा इस प्रकार दिए गए अनुदान; और
(ख) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय, परंतु किसी भी स्थिति में सदन या सदनों के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत विवरण में दर्शाई गई राशि से अधिक नहीं होगा।
(2) राज्य विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन में ऐसे किसी विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिससे दिए गए किसी अनुदान की राशि में परिवर्तन हो या उसके गंतव्य में परिवर्तन हो या राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की राशि में परिवर्तन हो, और इस खंड के तहत किसी संशोधन को अस्वीकार्य मानने के संबंध में पीठासीन व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा।
(3) अनुच्छेद 205 और 206 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा, सिवाय इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के।
