अनुच्छेद 2भाग I · संघ और उसका राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 2 · नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा वह उचित समझे।
1 [2ए. [ सिक्किम को संघ से संबद्ध किया जाना। ]— संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975, धारा 5 (26-4-1975 से प्रभावी ) द्वारा हटा दिया गया।]
