अनुच्छेद 378Aभाग XXI · अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद 378A · आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
1 [378ए. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान.—
अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 28 और 29 के प्रावधानों के तहत गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, और उक्त अवधि की समाप्ति उस विधान सभा के विघटन के रूप में प्रभावी होगी।
