अनुच्छेद 378 · लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
(1) इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के वे सदस्य, जब तक कि उन्होंने अन्यथा चुनाव न किया हो, प्रारंभ होने पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे और अनुच्छेद 316 के खंड (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, ऐसे सदस्यों पर प्रारंभ होने से ठीक पूर्व लागू नियमों के अनुसार निर्धारित अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।
(2) किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले पद पर आसीन थे, जब तक कि उन्होंने अन्यथा चुनाव न किया हो, प्रारंभ होने पर संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे, जैसा भी मामला हो, और अनुच्छेद 316 के खंड (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, ऐसे सदस्यों पर प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू नियमों के अनुसार निर्धारित अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।
