अनुच्छेद 319 · आयोग के सदस्यों का सदस्य न रहने पर पदधारण करने का प्रतिषेध
पद छोड़ने पर—
(क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी भी रोजगार के लिए अपात्र होगा;
(ख) राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
(ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
(घ) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या उस या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
