अनुच्छेद 162भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 162 · राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है।
बशर्ते कि किसी भी ऐसे मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा संघ या उसके अधिकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी और उसी के द्वारा सीमित होगी।
