अनुच्छेद 243Xभाग IXB · नगरपालिकाएं
अनुच्छेद 243X · नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,—
(क) किसी नगरपालिका को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करना;
(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन लगाए और वसूल किए जाने वाले ऐसे कर, शुल्क, टोल और शुल्क किसी नगरपालिका को सौंपना;
(ग) राज्य की समेकित निधि से नगरपालिकाओं को ऐसी अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान करना; और
(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को जमा करने के लिए तथा कानून में निर्दिष्ट धन की निकासी के लिए ऐसे कोषों के गठन का प्रावधान करना।
