अनुच्छेद 208भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 208 · प्रक्रिया के नियम
(1) किसी राज्य के विधानमंडल का सदन, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।
(2) खंड (1) के अधीन नियम बनाए जाने तक, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले संबंधित प्रांत के विधानमंडल के संबंध में लागू प्रक्रिया नियम और स्थायी आदेश राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी रहेंगे, बशर्ते उनमें विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, संशोधन और अनुकूलन किए जा सकें।
(3) विधान परिषद वाले राज्य में राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद, दोनों सदनों के बीच संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकता है।
