अनुच्छेद 90भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 90 · उपसभापति के पद से रिक्ति, त्यागपत्र और उससे हटाया जाना
राज्य परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—
(क) यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा;
(ख) वह किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है; और
(ग) परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है:
बशर्ते कि खंड (सी) के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो।
