अनुच्छेद 184भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 184 · उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
(1) अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, इस पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो परिषद के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।
(2) परिषद की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो परिषद की प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित व्यक्ति, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो, तो परिषद द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
