अनुच्छेद 175भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 175 · राज्यपाल का सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार
(1) राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकता है, या यदि किसी राज्य में विधान परिषद हो, तो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन को, या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है, और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है।
(2) राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, और जिस सदन को ऐसा कोई संदेश भेजा जाता है, वह संदेश द्वारा विचार किए जाने वाले किसी भी मामले पर यथाशीघ्र विचार करेगा।
