अनुच्छेद 224A · उच्च न्यायालयों के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
1 [224ए. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति.— इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 2 [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से], किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, और ऐसा अनुरोधित प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित भत्तों का हकदार होगा और उसके पास उस उच्च न्यायालय के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन अन्यथा उसे उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा:
परंतु इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे उपर्युक्त किसी व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमति न दे।]
