अनुच्छेद 187 · राज्य विधानमंडल का सचिवालय
(1) किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए अलग-अलग सचिवीय कर्मचारी होंगे:
बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी, विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के मामले में, ऐसे विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के सृजन को रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा।
(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिवालयी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित कर सकता है।
(3) जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा खंड (2) के अधीन प्रावधान नहीं किया जाता, राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद, विधानसभा या परिषद के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है, और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।
