अनुच्छेद 371H · अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
1 [371H. अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान.— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद, की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करेंगे।
बशर्ते कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस खंड के अधीन अपने व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग में कार्य करना आवश्यक है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग में कार्य करना चाहिए था या नहीं।
इसके अलावा, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल के लिए विशेष उत्तरदायित्व रखना अब आवश्यक नहीं है, तो वे आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्यपाल उस उत्तरदायित्व से उस तिथि से मुक्त हो जाएंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की गई हो;
(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में कम से कम तीस सदस्य होंगे।]
