अनुच्छेद 229 · उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
(1) उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएँगी, जैसा वह निर्देशित करे:
बशर्ते कि राज्य का राज्यपाल 1 ***नियम द्वारा यह अनिवार्य कर सकता है कि नियम में निर्दिष्ट मामलों में न्यायालय से पहले से संबद्ध न होने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना न्यायालय से संबंधित किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(2) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य से नियम बनाने के लिए अधिकृत किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियमों में, जहां तक वे वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हैं, राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी 1 ***।
(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित किए जाएंगे, और न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी शुल्क या अन्य धन उस निधि का हिस्सा होगा।
