अनुच्छेद 323 · लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्य के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा।
(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और दोनों ही मामलों में राज्यपाल, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, साथ ही एक ज्ञापन जिसमें उन मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया हो, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसे अस्वीकृति के कारणों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखने का आदेश देगा।
