अनुच्छेद 243Y · वित्त आयोग
(1) अनुच्छेद 243I के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा—
(क) वे सिद्धांत जो मार्गदर्शक होने चाहिए—
(i) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण, जिसे इस भाग के अंतर्गत उनके बीच विभाजित किया जा सकता है, और ऐसी आय में से नगरपालिकाओं के संबंधित हिस्सों का सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच आवंटन;
(ii) नगरपालिकाओं को आवंटित या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों का निर्धारण;
(iii) राज्य की समेकित निधि से नगरपालिकाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता;
(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय;
(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला।
(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा, उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा।
