अनुच्छेद 68भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 68 · उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
(1) उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा।
(2) उपराष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने पर, रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा।
