अनुच्छेद 287 · विद्युत पर करों से छूट
जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, किसी राज्य का कोई कानून बिजली की खपत या बिक्री (चाहे वह सरकार द्वारा उत्पादित हो या अन्य व्यक्तियों द्वारा) पर ऐसा कर नहीं लगाएगा या लगाने की अनुमति नहीं देगा जो कि—
(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया गया हो, या भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग के लिए बेचा गया हो; या
(ख) भारत सरकार या उस रेलवे का संचालन करने वाली किसी रेलवे कंपनी द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपयोग की गई हो, या उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कंपनी को किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपयोग के लिए बेची गई हो।
और बिजली की बिक्री पर कर लगाने या लगाने की अनुमति देने वाला कोई भी ऐसा कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार द्वारा उपभोग के लिए बेची गई बिजली की कीमत, या उपर्युक्त किसी रेलवे कंपनी को किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपभोग के लिए बेची गई बिजली की कीमत, बिजली की पर्याप्त मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमत से कर की राशि कम होगी।
