अनुच्छेद 329भाग XV · निर्वाचन
अनुच्छेद 329 · निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
1 [इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 2 ***—]
(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाए गए या बनाए जाने का दावा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;
(ख) संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या किसी सदन के चुनाव पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जब तक कि उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित प्राधिकारी को और उस तरीके से चुनाव याचिका प्रस्तुत न की जाए।
