अनुच्छेद 83भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 83 · संसद् के सदनों की अवधि
(1) राज्य परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, परन्तु संसद द्वारा विधि द्वारा इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उसके लगभग एक तिहाई सदस्य यथाशीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएँगे।
(2) लोक सभा, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 1 [पांच वर्ष] तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, और उक्त 1 [पांच वर्ष] की अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में प्रभावी होगी:
बशर्ते कि आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान उक्त अवधि को संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में घोषणा के समाप्त होने के बाद छह महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
