अनुच्छेद 246 · संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु
(1) खंड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार है (इस संविधान में इसे “संघ सूची” कहा गया है)।
(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल 1 *** साथ ही, उन्हें सातवीं अनुसूची की सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा (इस संविधान में इसे "समवर्ती सूची" कहा गया है)।
(3) खंड (1) और ( 2 ) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अनन्य अधिकार है (इस संविधान में इसे “राज्य सूची” कहा गया है)।
(4) संसद को भारत के भूभाग के किसी भी भाग के लिए, जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, भले ही ऐसा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध हो।
