अनुच्छेद 351भाग XVIID · राजभाषा (अध्याय 4 — विशेष निदेश)
अनुच्छेद 351 · हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हिंदुस्तानी और भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपों, शैलियों और अभिव्यक्तियों को बिना उनकी मूल भावना को प्रभावित किए आत्मसात करके उसे समृद्ध बनाए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो, उसकी शब्दावली के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और द्वितीयक रूप से अन्य भाषाओं का उपयोग करे।
