अनुच्छेद 243R · नगरपालिकाओं का गठन
(1) खंड (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका की सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के नाम से जाना जाएगा।
(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रावधान कर सकता है—
(क) किसी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए—
(i) नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति;
(ii) लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या आंशिकतः नगरपालिका क्षेत्र शामिल है;
(iii) राज्य परिषद के सदस्य और नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्य की विधान परिषद के सदस्य;
(iv) अनुच्छेद 243S के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष:
परंतु यह कि अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा;
(ख) नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका।
