अनुच्छेद 299भाग XIIC · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 3 — संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व)
अनुच्छेद 299 · संविदाएँ
(1) संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए माने जाएंगे, जैसा भी मामला हो, और उस शक्ति के प्रयोग में किए गए ऐसे सभी अनुबंध और संपत्ति के सभी आश्वासन राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से निष्पादित किए जाएंगे । ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे तरीके से जैसा वह निर्देश दे या अधिकृत करे।
(2) न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल 2 ***इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार से संबंधित किसी पूर्व-प्रवर्तन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए या निष्पादित किसी अनुबंध या आश्वासन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, और न ही उनमें से किसी की ओर से ऐसा कोई अनुबंध या आश्वासन करने या निष्पादित करने वाला कोई व्यक्ति इसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
