अनुच्छेद 339भाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 339 · अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण
(1) राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्ष बाद आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है ।
इस आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया को परिभाषित किया जा सकता है और इसमें ऐसे आकस्मिक या सहायक प्रावधान शामिल हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझें।
(2) संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक समझे जाने वाली योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित होगी।
