अनुच्छेद 349भाग XVIIC · राजभाषा (अध्याय 3 — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा)
अनुच्छेद 349 · भाषा से संबंधित कुछ विधियों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया
इस संविधान के लागू होने की तिथि से पंद्रह वर्षों की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भाषा के संबंध में प्रावधान करने वाला कोई भी विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने या ऐसे किसी संशोधन को प्रस्तावित करने की स्वीकृति तब तक नहीं देंगे जब तक कि वे खंड (1) के अंतर्गत गठित आयोग की अनुशंसाओं पर विचार न कर लें।
अनुच्छेद 344 के (1) और उस अनुच्छेद के खंड (4) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट।
