अनुच्छेद 26भाग IIIE · मूल अधिकार - धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 26 · धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे—
(क) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना;
(ख) धर्म संबंधी मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना;
(ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और
(घ) ऐसी संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार करना।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →