अनुच्छेद 7भाग II · नागरिकता
अनुच्छेद 7 · पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ प्रव्रजकों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति 1 मार्च, 1947 के बाद भारत के भूभाग से उस भूभाग में चला गया हो जो अब पाकिस्तान में शामिल है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में प्रवास करने के बाद, किसी कानून द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में लौट आया हो, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवास किया हुआ माना जाएगा।
