अनुच्छेद 88भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 88 · सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी-जनरल को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसमें उन्हें सदस्य नामित किया गया हो, की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
