अनुच्छेद 174भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 174 · राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
1 [174. राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
(1) राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएगा जैसा वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में उसकी पिछली बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होगा।
(2) राज्यपाल समय-समय पर—
(क) सदन या किसी भी सदन का सत्र स्थगित करना;
(ख) विधान सभा भंग करना।]
