अनुच्छेद 309भाग XIVA · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अध्याय 1.— सेवाएं)
अनुच्छेद 309 · संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित कर सकते हैं।
बशर्ते कि संघ के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों के मामले में राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्देशित व्यक्ति तथा राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों के मामले में राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा, जब तक कि इस संबंध में उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान न किया जाए, और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।
