अनुच्छेद 163 · राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्
(1) राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उस स्थिति के जब इस संविधान के तहत या इसके द्वारा राज्यपाल को अपने कार्यों या उनमें से किसी एक का निष्पादन अपने विवेक से करने की आवश्यकता हो।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के अनुसार या इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करना आवश्यक है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं।
(3) क्या मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को कोई सलाह दी गई थी, और यदि हाँ, तो क्या सलाह दी गई थी, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी।
