अनुच्छेद 330Aभाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 330A · लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण
1 [330ए. लोक सभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।—
(1) लोक सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
(3) लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
