अनुच्छेद 392भाग XXI · अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद 392 · राष्ट्रपति की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
(1) राष्ट्रपति, विशेषकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण से संबंधित किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि यह संविधान, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, ऐसे अनुकूलनों के अधीन प्रभावी रहेगा, चाहे वे संशोधन, परिवर्धन या विलोपन के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या उपयुक्त समझे।
बशर्ते कि भाग V के अध्याय II के तहत विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
(2) खंड (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड (3) और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियाँ, इस संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व, भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
